Wednesday, 23 January 2013

चौटाला की सजा के बहाने

कभी खुद को ‘सर्वशक्तिमान’ समझने वाले, हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रहे इंडियन लोकदल के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता ओमप्रकाश चौटाला (78 वर्ष) अपने विधायक पुत्र अजय चैटाला (52) वर्ष -के साथ इन दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं. चौटाला पिता-पुत्र के साथ ही उनकी पार्टी के एक अन्य विधायक शमशेर सिंह बड़शामी, दो आइ ए एस अधिकारियों- तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार और तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला के ओएसडी रहे विद्याधर सहित 50 अन्य लोगों को दिल्ली में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दस- दस साल के कारावास की की सजा सुनाई है. बीते बुधवार को इन लोगों को वर्ष 1999-2000 में हरियाणा में 3206 कनिष्ठ शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में दोषी करार देते हुए इसी अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया था. जैसा कि राजनीतिकों के साथ आमतौर पर होता है , जेल पहुंचते ही चौटाला को सांस लेने में तकलीफ से लेकर तमाम तरह की बीमारियों का पता चला और फिलहाल दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में उनका ‘इलाज’ चल रहा है. बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री-मुख्यमंत्री पहले भी गिरफ्तार होते और जेल जाते रहे हैं. लेकिन भ्रष्टाचार के किसी मामले में दोष सिद्ध होने के बाद जेल भेजे जाने की यह हरियाणा में और शायद देश में भी पहली ही घटना हो सकती है. इसके लिए हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई वाकई पीठ थपथपाए जाने की हकदार कही जा सकती है. उसने पिछले 12-13 वर्षों में आरोपियों पर अध्यापकों की नियुक्ति में धांधली, नियुक्त शिक्षकों की मूल सूची को बदलकर तकरीबन चार लाख रु. रिश्वत लेकर फर्जी लोगों की सूची तैयार करने की जालसाजी एवं धोखाधड़ी के आरोपों को साबित कर दिया. जाहिर है कि चौटाला और उनके परिवार और पार्टी के लोग इसे राजनीतिक षडयंत्र करार दे रहे हैं.इसके लिए उनके पास तर्क भी हैं और उदाहरण भी कि इसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ भी अदालतों में विचाराधीन हैं लेकिन उनके मामलों में सीबीआई की जांच की दिशा और दशा केंद्र सरकार के साथ उनके राजनीतिक रिश्तों के मद्देनजर बदलते रहती है. और चूंकि चैटाला और उनकी पार्टी कांग्रेस की कट्टर विरोधी है जिसके साथ उसका कभी कोई तालमेल नहीं रहा और ना ही इसकी कोई संभावना है, इसलिए उनके मामले में ऐसा हुआ. और फिर घपले-घोटालों से संबंधित आरोप तो हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनकी सरकार पर भी लगते रहे हैं. लेकिन एक कहावत भी तो है ना कि जो पकड़ा जाए, वही चोर. कहने का मतलब साफ है कि महज राजनीतिक षडयंत्र बताकर चौटाला और उनका परिवार हरियाणा में शासन के दौरान किंवदंती बन गए उनके निरंकुश भ्रष्टाचार के किस्सों पर पर्दा नहीं डाल सकते. यकीनन इसका राजनीतिक नुकसान उन्हें अगले चुनावों में उठाना पड़ सकता है. हालांकि उनके किए की सजा हरियाणा के मतदाता उन्हें पिछले दो विधानसभा चुनावों में दे चुके हैं. लेकिन 2009 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 90 सीटों की विधानसभा में 35 सीटें जीतकर एक तरह से लोगों को अचंभित ही किया था क्योंकि उससे पहले 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें केवल 9 सीटें ही मिली थीं. इस बार वह सत्ता में अपनी वापसी को लेकर बेहद आशान्वित थे. हालांकि अब भी उनके समर्थक उनकी जेल को ‘राजनीतिक षडयंत्र’ बताकर उनके पक्ष में ‘सहानुभूति’ बटोरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने वाले. वैसे भी उनके परंपरागत जनाधार कहे जाने वाले जाट किसानों के लिए उनका भ्रष्टाचार खास मायने नहीं रखता. लेकिन चौटाला की मुश्किलें और तरह की भी हैं. इस अदालती फैसले के बाद पिता-पुत्र के राजनीतिक भविष्य पर छह वर्षों का विराम लग जाएगा. जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 -1- एम के अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी कानून 1988 के तहत दोषी करार दिए जाने के बाद वे अगले छह वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. न्यायविदों की राय में वे अगले छह वर्षों की अवधि में चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब उच्च अदालत में उनकी अपील की सुनवाई स्वीकार करते हुए उन पर दोष सिद्धि को लंबित कर दिया जाए. हालांकि दोष सिद्धि को लंबित किए जाने के मामले गिने चुने ही देखने को मिलते हैं. सुप्रीम कोर्ट अभिनेता संजय दत्त, राजद के पूर्व सांसद पप्पू यादव और शहाबुद्दीन की दोष सिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर चुकी है जबकि गैर इरादतन हत्या के एक मामले में पूर्व क्रिकेटर एवं भाजपा के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की दोष सिद्धि को सर्वोच्च अदालत ने निलंबित कर दिया था. लेकिन हमारी न्यायिक और कानूनी विडंबना का लाभ चौटाला पिता-पुत्र को इस रूप में अवश्य मिल सकता है कि वे मौजूदा विधानसभा का 2014 तक का कार्यकाल पूरा होने तक विधायक बने रह सकते हैं. इस मामले ने एक नई बहस को जन्म दिया है. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ए के पटनायक एवं ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ के समक्ष अधिवक्ता लिली थामस एवं स्वयंसेवी संगठन लोक प्रहरी की जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रख्यात विधि विशेषज्ञ फली एस नरीमन ने जन प्रतिनिधियों के इस विशेषाधिकार को संविधान के विरुद्ध करार देते हुए चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी नागरिक को किसी ऐसे अपराध में दोषी माना गया है जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है लेकिन अगर कोई सांसद-विधायक ऐसे किसी मामले में दोषी करार दिया जाता है और अगर वह अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में अपील करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती. यानी वह नया चुनाव तो नहीं लड़ सकता लेकिन चुने जाने के बाद अगर दोषी साबित होता है तो कार्यकाल पूरा होने तक उसकी सदस्यता बरकरार रह सकती है. कहने की जरूरत नहीं कि पिछली लोकसभा में जहां आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों की संख्या 128 और गंभीर अपराधवाले आरोपों का सामना कर रहे सांसदों की संख्या 55 थी, वहीं मौजूदा लोकसभा में इस तरह के सांसदों की संख्या बढ़कर इस समय क्रमशः 150 और 72 हो गई है. इसमें से अगर किसी को सजा हो जाती हे तो वह अगला चुनाव तो नहीं लड़ सकते लेकिन सदस्य जरूर बने रह सकते हैं.दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपराध और सजा के मामले में आम नागरिक के लिए कानून अलग हैं और जन प्रतिनिधियों के लिए अलग. सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोधाभासी मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. दरअसल, राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए यह बहस पुरानी है कि ऐसे लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए जिन्हे सजा हो चुकी है अथवा जिनके खिलाफ अभियोगपत्र दाखिल हो चुके हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त एस वी संपत का भी मानना है कि जिन लोगों पर अदालत में ऐसे आरोप तय हो चुके हैं, जिनमें पांच साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए. उनके अनुसार चुनाव आयोग की यह मांग 15 साल पुरानी है. लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार ने और संसद ने भी कोई फैसला नहीं किया है. नरीमन का तर्क है कि जिस लोकसभा में इतनी बड़ी मात्रा में अपराधी या कहें अपराध के आरोपों से घिरे सांसद भरे हों, वहां अपराधियों को चुनाव नहीं लड़ने देने का फैसला कैसे हो सकता है. राजनीतिकों की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि अगर निचली अदालतों में अभियोगपत्र दाखिल होने अथवा उनके फैसले पर ही सदस्यता जाती रहे तो फिर उच्च अदालतों से किसी के निर्दोष करार दिए जाने पर क्या होगा. जो भी हो, अब समय आ गया है जब विधायिका और न्यायपालिका मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए क्योंकि देश की जनता ऐसे विरोधाभासों को अब और ज्यादा झेलने के पक्ष में नहीं है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले 12 फरवरी को होनी है. जब तक सर्वोच्च अदालत कोई फैसला नहीं सुनाती इस विरोधाभास का लाभ लेते हुए चौटाला पिता पुत्र विधायक बने रह सकते हैं. दूसरी तरफ उन्हें मिली सजा आए दिन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते जाने वाले या कहें भ्रष्टाचार में संलिप्त हमारे राजनेताओं के लिए सबक साबित हो सकती है क्योंकि अब तक तो उन्हें यही लगता रहा है कि उनका कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं.

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